यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों और 826 क्षेत्र पंचायतों के लिए घमासान

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं. SIR के तहत वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम भी जोरों पर है.

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UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव
लखनऊ:

UP Panchayat Election 2026: यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है. प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने का काम जुलाई से चल रहा है और 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी. इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के साथ अप्रैल में चुनाव की घोषणा के साथ मई जून में चुनाव कराए जा सकते हैं. पंचायती राज विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 57695 ग्राम पंचायत हैं, 826 ब्लॉक पंचायत हैं और 75 जिला पंचायत हैं. पिछली बार रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उतरे थे. उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के मई या जून महीने में हो सकता है. पिछली बार मई में चुनाव कराए गए थे. ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा. 

जिला पंचायत चुनाव
75 जिला पंचायत
3050 जिला पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत चुनाव 
826 ब्लॉक प्रमुख
75845 बीडीसी सदस्य
ग्राम प्रधान चुनाव
58189 ग्राम प्रधान
732643 ग्राम पंचायत सदस्य
12.43 करोड़ मतदाता 
(पंचायत चुनाव 2021 के अनुसार) 


प्रधान का चुनाव लड़ने की आयु सीमा

  •  ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 21 साल होनी चाहिए.
  • उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है. 
  • उम्मीदवार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए. 
  • उम्मीदवार किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो 
  • उम्मीदवार किसी बैंक या सहकारी संस्था का कर्ज न हो
  • पंचायत चुनाव में मतदान के लिए वोटर का नाम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए

वोटर लिस्ट हो रही तैयार

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का समयसीमा बदल दी है. चुनाव आयोग के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी. एसआईआर प्रक्रिया को बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किए जाने के बाद टाइमटेबल बदला है. ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करने के साथ दावों-आपत्तियों के निपटारे का काम किया जाएगा.

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प्रधानी का चुनाव- प्रचार खर्च सीमा

ग्राम प्रधान चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित की गई है.क्षेत्र पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 3.5 लाख रुपये रखी गई है. जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 7 लाख रखी गई है. 

प्रधान और ग्राम प्रधान पद के लिए कितना खर्च

सामान्य वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये रखी गई है. ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये रखी गई है. ओबीसी वर्ग में नामांकन पत्र 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये रहेगी. खर्च सीमा उतनी ही रहेगी. सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए नामांकन पत्र 600 रुपये, जमानत की धनराशि 3 हजार और चुनाव प्रचार की अधिकतम खर्च सीमा सवा लाख रुपये रखी गई है. ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के लिए पर्चा दाखिल करने की राशि 300 रुपये, जमानत की रकम 1500 और अधिकतम खर्च सीमा 1.25 लाख रुपये है. 

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क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव खर्च

क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर सामान्य वर्ग का है तो नामांकन पत्र 600 रुपये, जमानत की रकम 3 हजार रुपये और चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है. एससी-एसटी, महिला और ओबीसी श्रेणी में यह नामांकन राशि 300 है, जमानत राशि 15 सौ और प्रचार खर्च की सीमा 1 लाख रुपये रखी गई है. ब्लॉक प्रमुख के सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र 1 हजार रुपये, जमानत राशि 10 हजार और चुनाव खर्च सीमा 3.5 लाख रुपये रखी गई है. 

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जिला पंचायत सदस्य चुनाव खर्च

जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो जनरल कोटे के लिए नामांकन पत्र 1 हजार रुपये, जमानत राशि 8 हजार और चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये रखी गई है.पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग की प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि 4 हजार और अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित है. 

पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया : ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत में नामांकन पत्र जमा कराना होगा. आयु प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाण और आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना भी देनी होगी.

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ग्राम प्रधान का मानदेय: यूपी में ग्राम प्रधान को 5 हजार प्रति माह का मानदेय दिया जाता है. लेकिन किसी तरह का भत्ता या पेंशन नहीं दी जाती है. पद पर रहते अगर किसी की मृत्यु होती है तो मुआवजा दिया जाता है.

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