उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी

हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.

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ऋषिकेश:

उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागु कर दिया जाएगा. इससे पहले उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई. इसके बाद जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया जाएगा. पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के चुनाव में यह घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को लाया जाएगा और इसको राज्य में लागू किया जाएगा.

हाई पावर कमेटी ने लिए थे लोगों के सुझाव

इसके बाद कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को लाया गया फिर उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई गई. इस कमेटी ने राज्य के ढाई लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए. कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट दिया. इसके बाद विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी दी गई और उसके बाद गवर्नर और राष्ट्रपति की भी मोहर लगाई गई.

नियमावली को आज सर्व समिति से मिली मंजूरी

दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून तो बन गया लेकिन इसका रूल और रेगुलेशन नहीं बना था क्योंकि किसी भी कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब उसकी नियमावली होगी. इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को बनाया. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप और 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट बैठक में सर्व समिति से यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दी गई. अब राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा.

विवाह, तलाक, बेटी को संपत्ति में अधिकार आदि है UCC में शामिल

यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रमुख रूप से विवाह, तलाक, बेटी को संपत्ति में अधिकार, लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, गोद लेने का अधिकार, जैसे कई मामलों को शामिल किया गया है. यूसीसी नियमावली में लिव इन रेजिस्ट्रेशन के साथ दोनों को आधार लिंक करना हो इसके अलावा रेजिस्ट्रेशन के लिए फीस पर चर्चा की गई. सम्पति में बेटी को बराबर को दर्जा के लिए भी करा सकेंगे रेजिस्ट्रेशन. तलाक संबंधी मामलों में भी इससे शिथलता आएगी.

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस मामले पर एक्सरसाइज की जा रही थी और हमने संकल्प लिया था कि राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है जो इसे लागू करने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को सर्व समिति से मंजूरी दी गई है और जल्द जनवरी के महीने में ही इसको राज्य में लागू किया जाएगा.

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