गाजियाबाद : बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने का वीडियो वायरल होने पर ट्विटर के खिलाफ केस, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्मिल बुजुर्ग के दाढ़ी काटने जाने के मामले में पुलिस ने ट्विटर, कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. सभी पर "सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने" का आरोप लगाए गए हैं.

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नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में मुस्मिल बुजुर्ग के दाढ़ी काटने जाने के मामले में पुलिस ने ट्विटर (Twitter), कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. सभी पर "सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने" का आरोप है. बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 5 जून को उस पर हमला किया गया था. बुजुर्ग ने एक वीडियो में दावा किया था कि उसकी दाढ़ी काट दी गई थी और उसे "वंदे मातरम" (Vande Mataram) और "जय श्री राम" (Jai Shri Ram) के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था. 

मामले में पत्रकार राणा अय्यूब, सबा नकवी और मोहम्मद जुबैर के नाम हैं. ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म "द वायर" और कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, शमा मोहम्मद और मस्कूर उस्मानी का भी नाम है. उन पर "तथ्यों की पुष्टि किए बिना" और घटना को "सांप्रदायिक रंग देने" के बिना ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है.

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FIR में कहा गया है कि ट्वीट्स को “सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने” के स्पष्ट मकसद से साझा किया गया था, “भ्रामक” पोस्ट को जोड़ने से हजारों लोगों ने फिर से ट्वीट किया. शिकायत में आगे कहा गया है कि गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार रात अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से "स्पष्टीकरण" दिया था, लेकिन उपयोगकर्ताओं ने पोस्ट को नहीं हटाया और ट्विटर ने उन्हें हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की.

मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार करते हुए, पुलिस ने कहा है कि सूफी अब्दुल समद पर छह लोगों - हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा हमला किया गया था - जो कुछ ताबीज (तबीज़) से नाखुश थे.

गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी इराज राजा ने कहा, "सोशल मीडिया पर हमें एक वीडियो मिला जिसमें यूपी के बुलंदशहर निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल समद पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है. जब हमने जांच की, तो हमने पाया कि वह 5 जून को लोनी-सीमा क्षेत्र से आया था. वहां से ताबीज बनाने वाला अब्दुल समद हाजीपुर गांव गया. वह पहले से ही आरोपी को जानता था. लोगों ने उसे बुलाया था. 

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मामले में ट्विटर और आठ अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना), 505 (शरारत), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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