टूलकिट केस : निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत मिली, तीन हफ्ते की अंतरिम राहत

टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से निकिता जैकब को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी.

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निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था.

नई दिल्ली:

टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं एक्टिविस्ट निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत मिल गई है. बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 25 हजार का बांड भरने का आदेश भी दिया है.

बुधवार को सुनवाई में निकिता जैकब की ट्रांजिट ABA पर बचाव की पक्ष की तरफ से कुछ और दस्तावेज पेश किए गए थे. दिल्ली पुलिस की दलीलें दी गई हैं. बचाव पक्ष ने शांतनु को मिली अंतरिम राहत के फैसले की कॉपी अदालत के सामने रखी थीं. वहां भी अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था.

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बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट केस में लॉयर एक्टिविस्ट निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था. इसके बाद निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी. 

शांतनु मुलुक ने भी औरंगाबाद बेंच में जमानत याचिका डाली थी, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. आज निकिता को 3 हफ्ते की अंतिरम राहत मिल गई है.