BJP से निष्कासित नेता नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकियां, पुलिस को शिकायत दी

नुपुर शर्मा ने भी जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया

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बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल.
नई दिल्ली:

बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है. उन्होंने शिकायत में कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग भी देखे हैं. जिंदल ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा वापस देने के लिए कहा है. दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल ने पूर्वी दिल्ली के डीसीपी को उक्त  शिकायत दी है. इससे पहले बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. नुपुर शर्मा ने भी जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की है. 

बीजेपी दिल्ली के नेता नवीन जिंदल और पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ही नहीं केंद्र की मोदी सरकार भी दुनिया भर में आलोचना का सामना कर रही है. बीजेपी ने मामले को सुलझाने की कोशिश करते हुए सोमवार को अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और दिल्ली के पार्टी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया. हालांकि बीजेपी के इस कदम को कांग्रेस, आप, बसपा, सपा और वामपंथी दलों सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे केवल “नाटक” और “दिखावा” करार दिया. विपक्ष ने दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

विपक्षी दलों ने मांग की है कि पैगंबर मोहम्मद पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए शर्मा और जिंदल को गिरफ्तार किया जाए.

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इस घटनाक्रम का राजनयिक असर भी देखा जा रहा है. विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सऊदी अरब, बहरीन, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात व अफगानिस्तान सहित कई अन्य मुस्लिम देशों ने आलोचना की है.

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नुपुर शर्मा जहां अपने बयान को लेकर कई शहरों में प्राथमिकी का सामना कर रही हैं, वहीं दिल्ली पुलिस ने अब उनकी शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकी आईपीसी की विभिन्न धाराओं जैसे 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (एक महिला की लज्जा भंग करने से इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है.

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