टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला

रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर 21 मार्च को आदेश सुनाएगी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह को बुधवार को आदेश पारित करना था. हालांकि उन्होंने फैसला टाल दिया. न्यायाधीश ने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें.

इससे पहले न्यायाधीश ने रशीद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत अवधि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. इससे पहले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और आरोपी के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है. रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है.

एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है. नब्बे सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर से एक अक्टूबर तक तीन चरणों में हुए थे. नतीजे आठ अक्टूबर को घोषित किये गये थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था.

ये भी पढ़ें-:

ईडी ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक घोटाले में चार्जशीट दायर की, जानिए कैसे हुआ गबन

Featured Video Of The Day
Jharkhand Breaking News: कोयले के ढेर में दबकर 4 मजदूरों की मौत, कईयों के फंसे होने की आशंका
Topics mentioned in this article