प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जम्मू में ड्रोन, अन्य हवाई उपकरणों के परिचालन पर अस्थायी पाबंदी

अधिकारी ने बताया कि जम्मू के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने संभावित सुरक्षा खतरों से संबंधित खुफिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है.

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जम्मू:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 20 फरवरी को जम्मू यात्रा से पहले शनिवार को यहां ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के परिचालन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर ड्रोन, पैराग्लाइडर और रिमोट-नियंत्रित अति छोटे विमानों के परिचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है.

अधिकारी ने बताया कि जम्मू के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने संभावित सुरक्षा खतरों से संबंधित खुफिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है.

उन्होंने बताया कि यह आदेश 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश के तहत (जम्मू) जिले के भीतर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित अति छोटे विमान और पैराग्लाइडर के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा.

अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधियों से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘रक्षा और अर्धसैनिक बलों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.''
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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