KCR के विधायकों को घूस देने के आरोप में तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

साइबराबाद पुलिस ने बुधवार शाम को रंगा रेड्डी जिले के एक फार्महाउस से रामचंद्र भारती उर्फ ​​सतीश शर्मा, नंदकुमार और सिम्हयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था. टीआरएस विधायकों की सूचना के बाद इन्‍हें गिरफ्तार किया गया था.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. (प्रतीकात्‍मक)
हैदराबाद:

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) की विशेष अदालत ने रविवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति (Telangana Rashtra Samithi) के विधायकों को कथित रूप से पैसा देकर खरीदने के मामले में तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद साइबराबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जज के सामने पेश किया. इससे पहले, 29 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. 

तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को कथित रूप से पैसा देकर खरीदने के मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग करने वाली साइबराबाद पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. 

हाईकोर्ट का यह आदेश एसीबी अदालत द्वारा इस मामले में तीनों आरोपियों के रिमांड अनुरोध को खारिज करने के बाद आया. साइबराबाद पुलिस ने एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. 

Advertisement

साइबराबाद पुलिस ने बुधवार शाम को रंगा रेड्डी जिले के एक फार्महाउस से रामचंद्र भारती उर्फ ​​सतीश शर्मा, नंदकुमार और सिम्हयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था. टीआरएस विधायकों की सूचना के बाद इन्‍हें गिरफ्तार किया गया था. इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह बीजेपी ने किया है. 

Advertisement

पुलिस ने एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था. 

टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत के बाद बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रेड्डी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से हैदराबाद आए रामचंद्र भारती और हैदराबाद के नंद कुमार, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं. उन्‍होंने मुलाकात कर भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की है. 

Advertisement

एफआईआर के मुताबिक, विधायक रोहित रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और अगर वे भाजपा में शामिल नहीं हुए तो ईडी और सीबीआई द्वारा छापेमारी की जाएगी. 

Advertisement

इस बीच, भाजपा आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंची है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने टीआरएस विधायकों के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यह टीआरएस के डर को दर्शाता है. साथ ही उन्‍होंने हाईकोर्ट के मौजूदा जजों द्वारा जांच की मांग की है.   

ये भी पढ़ें :

* विधि आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधी याचिका पर SC करेगा 31 अक्टूबर को सुनवाई
* अंकिता भंडारी केस से चर्चा में आए पुलिस पटवारी सिस्टम को खत्म करेगी उत्तराखंड सरकार, SC में सुनवाई बंद
* एएआईबी, डीजीसीए के दल उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेंगे

हेट स्पीच केस में सपा के दिग्गज नेता आजम खान दोषी करार

Featured Video Of The Day
1971 Bangladesh War: 2 Lakh Women Raped, Dhaka में मचा Genocide! Pakistani Army की Cruelty की कहानी
Topics mentioned in this article