"सदमे में थीं स्‍वाति मालीवाल...": राष्‍ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने बयां किया आप नेता का दर्द

AAP की राज्यसभा सांसद स्‍वाति मालीवाल के मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान करना) के तहत दर्ज की गई है.

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CM केजरीवाल लें जिम्मेदारी- दिल्‍ली बीजेपी अध्‍यक्ष वीरेंद्र सचदेवा
नई दिल्‍ली:

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं. इस मामले में स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की, जिसमें सीएम के सहयोगी बिभव कुमार का नाम भी शामिल है. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) प्रमुख रेखा शर्मा ने बताया कि घटना के बाद स्‍वाति मालीवाल सदमे में थीं. वहीं, दिल्‍ली बीजेपी अध्‍यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हो सकता है कि बिभव कुमार को पंजाब या किसी अन्य जगह पर छुपाया हो...!

मेरे कहने पर शिकायत दर्ज कराई- रेखा शर्मा 

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) प्रमुख रेखा शर्मा का कहना है, "...जब हमने सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वत: संज्ञान लिया. मैं सब कुछ करीब से देख रही थी और मैंने उनसे शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया. मुझे लगता है कि वह सदमे में थीं, क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उन्हें अपने नेता के आवास पर इस तरह से पीटा जाएगा. वह एक सांसद हैं, जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं, और आप सदमे से बाहर आएं और शिकायत करें. काफी देर तक सोचने के बाद उन्‍होंने शिकायत दर्ज कराई..."

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CM केजरीवाल लें जिम्मेदारी- वीरेंद्र सचदेवा

दिल्‍ली बीजेपी अध्‍यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "जो धाराएं दिल्ली पुलिस ने लगाई हैं, वे सभी गंभीर धाराएं हैं. इस तरीके का अत्याचार एक महिला पर वे भी मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया गया. इसलिए अब अरविंद केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने सहयोगी बिभव कुमार को पुलिस के हवाले करना चाहिए. हो सकता है कि बिभव कुमार को पंजाब या किसी अन्य जगह पर छुपाया हो, इसलिए मेरी दिल्ली पुलिस से यह मांग है कि जल्द से जल्द बिभव को पकड़े और सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करें."

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FIR में लगाई गईं ये धाराएं

स्‍वाति मालीवाल के मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान करना) के तहत दर्ज की गई है. सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर में सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के नाम का जिक्र है, जिन्होंने कथित तौर पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हमला किया था. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि स्वाति ने दावा किया है कि विभव कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और उनके पेट पर मुक्के भी मारे.

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स्‍वाति मालीवाल ने बयां किया दर्द 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद कुमार कुशवाह अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार दोपहर स्वाति के घर पहुंचे और वहां करीब साढ़े चार घंटे बिताए. बाद में स्वाति ने भी एक्स पर लिखा कि उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उन पर हुए कथित हमले के संबंध में दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है. उन्‍होंने एक पोस्ट में लिखा, “मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था. मैंने अपने साथ हुई घटना पर पुलिस को अपना बयान दे दिया है. मुझे उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाएगी. पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं. मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, भगवान उन्हें भी खुश रखे."

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सोमवार को डीसीपी (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया था कि सुबह 9:34 बजे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाली ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उसके साथ मारपीट की गई. पीसीआर कॉल रिकॉर्ड में कहा गया है, "महिला कह रही है कि वह सीएम के घर पर है और सीएम के पीएस बिभव कुमार ने उस पर हमला किया है."

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