स्वाति मालीवाल केस : केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत बढ़ी

दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था. उनके वकील ने इस याचिका का विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं.

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नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्वाति मालीवाल मामले में CM अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी. बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर 13 मई को हुए हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था. उनके वकील ने इस याचिका का विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं.

उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया. इससे पहले जज ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी.

17 मई को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें परेशान किया गया और प्रताड़ित किया गया था। वह 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर गई थीं.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सांसद (AAP) स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में मालीवाल ने आरोप लगाया है कि वह सोमवार सुबह केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस स्थित आवास पर गई थीं. ड्राइंग रूम में जब वह सीएम का इंतजार कर रही थीं, इसी दौरान बिभव कुमार वहां आए और उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें बुरी तरह पीटा गया और थप्पड़ और लात तक मारी गई. पुलिस ने शिकायत के बाद आप सांसद का मेडिकल चेक करवाय था. शनिवार को इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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