ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.

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(फाइल फोटो)

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतेज़ामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 

हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया था इनकार

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.

जिला न्यायालय ने दी थी अनुमति

वाराणसी के जिला न्यायालय ने व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना की अनुमति दी थी. इसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

इसलिए समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इसके बाद अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई आज करने जा रहा है.

अप्रैल 2024 में भी हुई थी सुनवाई

बता दें कि अप्रैल 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोर्ट के रोक के फैसले को खारिज कर दिया था. इसके बाद से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की जा रही है. वाराणसी के जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना करने के आदेश दिए थे. 

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