सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार के एक मुखिया (ग्राम प्रधान) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की. अदालत ने कहा,''अगर आप पर कोई आपराधिक केस न हो तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते.''
मुखिया की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप पर पहले से दर्ज मामलों का विवरण कहा है. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां मामले तो हैं, लेकिन मुझे इस मामले में गांव की राजनीति की वजह से फंसाया गया है. इस पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि बेशक, बिहार में एक गांव के मुखिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए. अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने के लायक नहीं हैं.''
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ''मैं एक आम मुखिया हूं, जिसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है.''
वकील के यह कहने पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, " आपने इन गुंडों को आपने किराए पर लिया है, एक हेलमेट पहने हुए है, दूसरा टोपी पहने हुए बाइक पर है...उनमें से एक ने मोबाइल गिरा दिया, अब आप फंस गए हैं क्योंकि आपके खिलाफ सबूत मिल गए हैं." अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी की,"आप एक गुंडे की तरह काम कर रहे हैं."
ये भी पढ़ें: औरंगजेब से लेकर कुणाल कामरा तक: महाराष्ट्र ने 3 हफ्तों के बजट सत्र में क्या खोया-क्या पाया?