सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने नौसेना अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने का संज्ञान लिया और अंतरिम राहत दी.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने स्थायी कमीशन देने की मांग कर रही नौसेना की 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर बुधवार को रोक लगा दी. इन महिला अधिकारियों को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त किया जाना है. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने नौसेना अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने का संज्ञान लिया और अंतरिम राहत दी.

वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई पर पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केंद्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने कहा, ‘‘हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं. इस बीच 18 दिसंबर (महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का) के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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