सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा, हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

यूपी पुलिस (UP Police) ने कप्पन समेत चार लोगों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत केस दर्ज किया था. उन चारों को हाथरस जाते समय मथुरा में गिरफ्तार कर लिया गया था. वे लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे.

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Siddique Kappan समेत चार लोगों को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था
नई दिल्ली:

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने यूपी सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. कप्पन को हाथरस (Hathras) जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन से पहले जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट  जमानत नहीं देता है तो वह SC में आ सकते हैं. हालांकि SC ने मामले को लंबित रखा है. केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है.

केरल वर्किेंग जर्नलिस्‍ट एसोसिएशन ने याचिका में हाथरस की घटना की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस की हिरासत से कोर्ट में पेश करने की मांग की गई थी. जबकि सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई और गिरफ्तारी को अवैध बताया गया. याचिका में यह भी कहा गया था कि यूपी सरकार ने सिद्दीक के माता-पिता या उनके सहयोगियों को गिरफ्तारी और हिरासत की जगह के बारे में सूचित नहीं किया.

यूपी पुलिस (UP Police) ने कप्पन समेत चार लोगों के खिलाफ आतंकवादा रोधी कानून के तहत केस दर्ज किया था. उन चारों को हाथरस जाते समय मथुरा में गिरफ्तार कर लिया गया था और वह लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे. कप्पन केरल में एक मशहूर वेबसाइट Carrd.co  का संचालक हैं. कथित तौर पर इस वेबसाइट का लिंक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से बताया जा रहा था.

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