TDS प्रणाली रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मनमाना और तर्कहीन बताया गया था. साथ ही समानता सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने TDS प्रणाली को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि वो इस मुद्दे पर सुनवाई करने को इच्छुक नहीं है. कोर्ट साथ ही कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक टैक्स प्रणाली को आसान बनाना एक मुद्दा है. हालांकि, अदालत ने कई फैसलों मे इस प्रावधान को अदालतों ने सही माना है . 

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर TDS प्रणाली को रद्द करने की मांग की गई थी. इस याचिका में इसे मनमाना और तर्कहीन बताया गया था. साथ ही समानता सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है. इस जनहित याचिका में आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती या TDS ढांचे को चुनौती दी गई है जिसके तहत करदाता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और आयकर विभाग में जमा करना अनिवार्य है.

कटौती की गई राशि को भुगतानकर्ता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को पक्षकार  बनाया गया है.  इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने की मांग की गई है की नीति आयोग याचिका में दिए गए तथ्यों पर विचार कर इस टैक्स सिस्टम में परिवर्तन करने का सुझाव सरकार को दे.साथ सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन को भी यह निर्देश दे कि लॉ कमीशन इसकी कानूनी वैधता की भी जांच करें और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट तैयार करे. 

Featured Video Of The Day
Bihar Election Results: NDA ने कैसे हासिल की ये छप्परफाड़ जीत? | Syed Suhail | Top News | RJD | JDU
Topics mentioned in this article