सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक्टिविस्ट लीचोबम को आज शाम 5 बजे तक रिहा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता. उनकी लगातार हिरासत अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है. लीचोबम को एक फेसबुक पोस्ट करने को लेकर NSA के तहत हिरासत में लिया गया था.

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Supreme Court ने Leechobam Erandro को एक हजार रुपये मुचलके पर रिहा करने को कहा
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मणिपुर के एक्टिविस्ट लीचोबम एरेन्ड्रो (Manipur activist Leechobam Erandro)को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता. उनकी लगातार हिरासत अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है. अदालत ने कहा है कि एक्टिविस्ट को आज शाम 5 बजे तक 1000 रुपये के निजी मुचलके के साथ रिहा किया जाना चाहिए. एक्टिविस्ट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है.लीचोबम को एक फेसबुक पोस्ट करने को लेकर NSA के तहत हिरासत में लिया गया था. इसमें उन्होंने कहा था कि गोबर या गोमूत्र से COVID का इलाज नहीं होगा.

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