आंध्र प्रदेश के सांसद ने लगाए पुलिस पर टॉर्चर करने के आरोप, SC ने दिए मेडिकल जांच के आदेश

राजू ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया क्योंकि वो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आलोचना कर रहे थे.  

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रघुराम कृष्णम राजू को आंध्र प्रदेश CID ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

YSR कांग्रेस नेता रघुराम कृष्णम राजू (Raghurama Krishnam Raju) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. आंध्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजू को सिकंदराबाद के सेना अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने तीन डॉक्टरों के पैनल से राजू की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि राजू का वहां पर तब तक इलाज होगा जब तक पैनल कहे. मेडिकल जांच की वीडियोग्राफी भी होगी और जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी.  

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजू को जांच के लिए सेना के अस्पताल सिकंदराबाद ले जाया जाएगा. इसे न्यायिक हिरासत माना जाएगा. तेलंगाना हाईकोर्ट एक न्यायिक अधिकारी को नामित करेगा, जो जांच के दौरान राजू के साथ रहेगा. आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भी सुनिश्चित किया जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजू के स्वास्थ्य की जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में दी जाए. जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 मई को होगी. 

आंध्र प्रदेश के सांसद रघुराम कृष्णम राजू को आंध्र प्रदेश CID ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने 15 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. राजू के खिलाफ विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के आधार पर राज्य सीआईडी द्वारा FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि जातियों और धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए ये हेट स्पीच दी गई थी. 

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वहीं राजू ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया क्योंकि वो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आलोचना कर रहे थे. राजू ने कुछ दिनों पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की थी. 

वीडियो: अब हाउस अरेस्ट भी कर सकती हैं अदालतें

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