सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश- 'अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के साथ इलाज मुहैया कराएं'

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों का आदेश दिया है कि वो अस्पतालों में  वृद्धों को प्राथमिकता के तौर पर इलाज मुहैया कराए. पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी कदमों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

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वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य और इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने को यह आदेश जारी किया है कि अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के तौर पर इलाज मुहैया कराए. वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी कदमों को लेकर दायर पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया. 

बता दें कि अपने पिछले आदेश में कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को वृद्धजनों को प्राथमिकता देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र सभी बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को उन्हें आवश्यक दवाएं, सैनिटाइजर, मास्क और अन्य जरूरी चीजें देनी चाहिए. 

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शीर्ष अदालत ने कहा था कि बुजुर्ग लोगों के कोरोनावायरस संक्रमण से ग्रस्त होने की ज्यादा संभावना को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करना चाहिए. अस्पताल के प्रशासन इनकी परेशानियों के निदान के लिए तत्काल कदम उठाएं.

इससे पहले, अश्वनी कुमार ने कहा था कि महामारी के दौरान बजुर्गों को अधिक देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है. कोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत पहले ही 13 दिसंबर, 2018 को इस मामले में कई निर्देश दे चुकी है और इन निर्देशों का सभी राज्यों तथा संबंधित प्राधिकारियों को अनुपालन करना है. 

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