राकेश अस्थाना केस में SC ने दिल्ली हाईकोर्ट को दो हफ्ते में फैसला सुनाने को कहा

प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ( CPIL) ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी है.

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राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली:

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दो हफ्ते में मामले का फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने NGO CPIL को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी. प्रशांत भूषण ने इस पर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले के खिलाफ है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. शुरुआत में CJI इस मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं थे. वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी प्रशांत भूषण को कहा कि आप सही हो सकते हैं. लेकिन हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने दें, हमें हाईकोर्ट के फैसले का फायदा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में CJI एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई .

गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ( CPIL) ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी है. एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को 27 जुलाई के आदेश को भी रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया है, जिसमें गुजरात कैडर से एजीएमयूटी कैडर में राकेश अस्थाना की अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई थी.

बता दें कि गुजरात कैडर के साल 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तौर पर नियुक्त किया गया था.  राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया. दिल्ली में पुलिस प्रमुख के तौर पर राकेश अस्थाना का कार्यकाल एक साल का होगा. प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कोर्ट से राकेश अस्थाना की सेवा अवधि बढ़ाने के केंद्र के आदेश को रद्द करने की मांग की है. प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में राकेश अस्थाना के कार्यकाल के विस्तार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को भी अवैध बताया है. प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा है कि रिटारमेंट से 4 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना अवैध है, क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय उनके पास अनिवार्य छह महीने की सेवा का शेष कार्यकाल नहीं बचा हुआ था, उन्हें 4 दिन के अंदर ही 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त होना था.

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