Hajj Yatra 2023: केंद्र सरकार द्वारा 17 निजी हज ऑपरेटरों को अयोग्य करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 निजी हज ऑपरेटरों को फिलहाल राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 1200 हज यात्रियों को हज पर ले जाने की इजाज़त दी.
कोर्ट ने कहा जब तक हज यात्री वापस नहीं आ जाते तक तक निजी हज ऑपरेटरों पर कोई कार्रवाई न की जाए इसके साथ ही अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. वहां केंद्र सरकार पर अपना पक्ष रखें.
केंद्र सरकार की तरफ से ASG सजंय जैन ने कहा कि जो हज ऑपरेटर मापदंडों पर खरे नहीं अगर उनके साथ हज तीर्थयात्रियों को भेजा जाता है तो उनको सऊदी अरब में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
सजंय जैन ने कहा कि हम किसी भी तरीके से हज तीर्थयात्रियों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जेब से अतिरिक्त कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. उनको दूसरे NGO के ज़रिए हज पर जाने की इजाज़त दी जाए.