प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
उबर (Uber) और ओला (Ola) के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा ये कार्टेलिज़ेशन या विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं की सुविधा नहीं देते. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के साथ हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया.
सुप्रीम कोर्ट ने उबर और ओला के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. सीसीआई और एनसीएलएटी दोनों ने पाया था कि उबर और ओला प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं.
समीर अग्रवाल ने ओला और उबर पर कृत्रिम रूप से आपूर्ति और मांग में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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