हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों को नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि आप (याचिकाकर्ता) संविधान के अनुच्छेद 171 के शब्दों पर गौर करें. राज्यपाल कैबिनेट मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संविधान के प्रावधानों से बाध्य हैं.
इसके अलावा CJI ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करें? कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं.
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