हरियाणा के खिलाफ दिल्‍ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका SC ने खारिज की, कहा- फिर कोर्ट न आएं

SC ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को फिर कोर्ट नहीं आने की चेतावनी दी है. कोर्ट के पैनल ने कहा कि दिल्‍ली को हरियाणा से पानी मिल रहा है. 

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के खिलाफ दिल्‍ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. SC ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को फिर से कोर्ट नहीं आने की चेतावनी दी है. कोर्ट के पैनल ने कहा कि दिल्‍ली को हरियाणा से पानी मिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली जल बोर्ड के वकील से कहा, 'हम आपको अपनी सरकार को लगातार याचिका दाखिल नहीं करने का निर्देश देने की चेतावनी देते हैं. यह तीसरी बार है जब आप एक ही मुद्दे पर तीसरी बार सु्प्रीम कोर्ट आए हैं. आप आखिर कितनी याचिकाएं फाइल करेंगे.'

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गौरतलब है कि दिल्‍ली जल बोर्ड ने वजीराबाद तालाब को भरा रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जलापूर्ति नहीं करने के मसले पर हरियाणा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.दिल्‍ली जल बोर्ड (DJB) के वकील विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिल्‍ली को हरियाणा पीने के लिए पानी नहीं दे रहा है लेकिन बारिश के कारण अब स्थिति बदल गई है. उन्‍होंने कहा कि वजीराबाद तालाब को भरा रखने के SC के आदेश का हरियाणा सरकार ने पालन नहीं किया है.

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