सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को COVID डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने का दिया निर्देश

Supreme Court ने कोविड की वजह से मारे गए लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र पर मौत की वजह कोविड संक्रमण होने का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया है. संशोधन / स्पष्ट उल्लेख की ये हिदायत पहले जारी किए जा चुके मृत्यु प्रमाणपत्र पर भी लागू होगी.

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Covid Death Certificate
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को कोरोना के मरीजों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र यानी कोविड डेथ सर्टिफिकेट (Covid Death Certificate) जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने को कहा है. अदालत ने इससे जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम पाते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जटिल है. इसे सरल किया जाना चाहिए, ताकि किसी कोविड मरीज की मौत के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने में पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत न हो.

अदालत ने यह भी पूछा कि उन लोगों के लिए क्या उपाय होंगे जिनके लिए पहले ही मृत्यु प्रमाण पत्र हो चुका है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, नैतिकता मानवता सब चली गई है. लोगों ने दवा की भी कालाबाजारी की है. हमें आम आदमी की दुर्दशा पर विचार करना चाहिए. सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन दिनों में मुआवजा नीति पर विस्तृत और स्पष्ट गाइडलाइन का मसौदा दाखिल करने को कहा है.  कोविड की वजह से मारे गए लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र पर मौत की वजह कोविड संक्रमण होने का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है. संशोधन / स्पष्ट उल्लेख की ये हिदायत पहले जारी किए जा चुके मृत्यु प्रमाणपत्र पर भी लागू होगी.

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