UP, उतराखंड, MP और हिमाचल में लव जिहाद कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से SC का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा. आप वहां क्यों नहीं जाते?

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सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर.
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश, उतराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इनकार कर दिया. हालांकि, इसके साथ ही CJI एसए बोबडे ने कहा कि ऐसे विवाहों को रोकने के लिए राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन, हम यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित ऐसे कानूनों के खिलाफ ताजा याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे. हम हाईकोर्ट के आदेशों का लाभ चाहते हैं. याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की छूट है. 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा. आप वहां क्यों नहीं जाते? उतराखंड हाईकोर्ट भी मामले की सुनवाई कर रहा है . हमने पहले ही हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है . याचिकाकर्ता की PUCL की ओर से कहा गया कि ये मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी ऐसा किया गया है.

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बता दें, वैसे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिकाओं पर केंद्र, यूपी और उतराखंड सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा था.

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