कर्नाटक के ड्रग्स पेडलिंग के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए टल गई है. दरअसल, मामले की बात करें तो सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कन्नड़ फिल्मोद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट किया था. रागिनी पर इनका कारोबार करने वाले से संपर्कों के आरोप लगे हैं. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. रागिनी और संजना दोनों को सितंबर में सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. संजना गलरानी 8 सितंबर से और रागिनी 4 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं.
दोनों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
इन दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें आपराधिक साजिश 120बी के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21सी, 27ए, 27बी और 29 भी शामिल हैं . कर्नाटक हाईकोर्ट से पहले विशेष अदालत ने भी 28 सितंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की याचिका को खारिज किया था.
जब संजना ने अस्पताल में किया तमाशा
बता दें कि रागिनी के बाद गिरफ्तार की गई अभिनेत्री संजना गलरानी ने अस्पताल में तब तमाशा खड़ा कर दिया था जब उन्हें रागिनी के साथ डोप टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया था. वो नहीं चाहती थीं कि उनकी जांच हो. उन्होंने पुलिस पर ही धोखे से गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया था. संजना गलरानी ने उस समय कहा था कि मेरे लॉयर ने मुझसे कहा है कि मैं कोई टेस्ट न दूं, किसी बात से इनकार कर देना मेरा संवैधानिक हक है, आप मुझे बकरा बनाकर यहां तक ले आये और अब मुझे ये सब करने को कह रहे हैं. संजना गलरानी डोप टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. इस टेस्ट के ज़रिए पता किया जाता है कि शरीर में ड्रग्स की मात्रा कितनी है और कौन सा नशीला पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है.