सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नहीं होगी नीलामी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई-ऑक्शन नोटिस लिया वापस

Sunny Deol Bungalow Auction: रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.

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मुंबई:

बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल (Sunny Deol) के मुंबई के जुहू स्थित बंगले की नीलामी नोटिस वापस ले लिया गया है. सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा  (Bank of Baroda) ने आज एक बयान में यह जानकारी दी है. 25 अगस्त को होने वाली ई-नीलामी के माध्यम से 56 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रविवार को सनी देओल की संपत्ति (Sunny  Deol property) को ब्लॉक में रखा गया था. गुरदासपुर के सांसद (Gurdaspur MP) ने दिसंबर 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा से  55.99 करोड़ रुपये के लोन नहीं चुकाए हैं .

ई-ऑक्शन नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया गया
बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज एक बयान में कहा, " अजय सिंह देयोल उर्फ ​सनी देयोल की संपत्ति के संबंध में बिक्री नीलामी नोटिस के संबंध में ई-नीलामी या ई-ऑक्शन नोटिस तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है."

संपत्ति की नीलामी की न्यूनतम बोली राशि ₹ 5.14 करोड़ थी निर्धारित
बैंक ने रविवार को कहा था कि सनी विला के नाम से मशहूर जुहू की संपत्ति की नीलामी 51.43 करोड़ रुपये से शुरू होगी. इसके लिए न्यूनतम बोली राशि ₹ 5.14 करोड़ निर्धारित की गई थी. इसके अलावा, 599.44 वर्ग मीटर की संपत्ति, जिसमें सनी विला और सनी साउंड्स हैं, को भी नीलाम करने की तैयारी थी.

सनी देओल के पिता धर्मेंद्र संपत्ति के निजी गारंटर
सनी साउंड्स देओल्स के स्वामित्व वाली कंपनी है और यह लोन के लिए कॉर्पोरेट गारंटर है. वहीं, सनी देओल के पिता धर्मेंद्र निजी गारंटर हैं.

रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.

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