Non-bailable warrant against Sanjay Singh : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट 23 साल साल पुराने मामले में जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. वारंट जारी होने के बाद अब इन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा.
अदालत में करना था समर्पण
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट ने संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. स्पेशल सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील खारिज होने के बाद संबंधित कोर्ट में इन सभी को समर्पण करना था. हालांकि, अब तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया था. कोर्ट से ये लोग लगातार मौका मांग रहे थे, पर कोर्ट ने इस बार कोई मौका देना उचित नहीं समझा.
ये भी हैं आरोपी
एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोषी ठहराया था और सभी को तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई थी. इस मामले में एक दोषी की अपील अभी भी लंबित बताई जा रही है, जबकि शेष पांच दोषियों की अपील खारिज हो चुकी है.
इस मामले के हैं आरोपी
सुल्तानपुर में करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली, पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में इन सभी पर सड़क को जाम करने व धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.