'नहीं छोड़ूंगा कॉमेडी', एक महीने जेल में रहने के बाद पहले यूट्यूब वीडियो में बोले मुनव्वर फारुकी 

फारुकी के यूट्यूब चैनल के 6.19 लाख सब्सक्राइबर हैं. समाचार लिखे जाने तक इस वीडियो को 11.76 लाख बार देखा जा चुका था. अपने वीडियो में फारुकी ने कहा है कि उनकी मंशा कभी नहीं रही कि वो किसी का दिल दुखाएं. फारुकी ने कहा कि वह तो लोगों को हंसाना जानते हैं और यही चाहते हैं.

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फारुकी के यूट्यूब चैनल के 6.19 लाख सब्सक्राइबर हैं. समाचार लिखे जाने तक इस वीडियो को 11.76 लाख बार देखा जा चुका था.
भोपाल/नई दिल्ली:

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui), जो पिछले ही सप्ताह इंदौर जेल से बाहर आए हैं, ने एक महीने जेल में रहने के बाद रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो पोस्ट किया है. इसमें फारुकी ने कहा है कि वो कॉमेडी नहीं छोड़ेंगे. हिन्दू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर भद्दे और अभद्र मजाक करने के आरोप में उन्हें इस साल के शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था.

'मुनव्वर फारुकी लीविंग कॉमेडी' शीर्षक से 10 मिनट लंबे वीडियो क्लिप में 29 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन ने अपने प्रशंसकों को एक भ्रामक शीर्षक के लिए माफी मांगी, और विस्तार से बताया है कि वह इस "जुनून" से दूर क्यों नहीं होंगे?

रविवार को पोस्ट किए गए वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं अपने प्रशंसकों से माफी मांगना चाहता हूं. शीर्षक में एक टाइपो है... मुनव्वर फारुकी कॉमेडी नहीं छोड़ रहा है... मुनव्वर फारुकी कॉमेडी जी रहा है. मैं नहीं छोड़ सकता... यह (कॉमेडी) मुझे जीवित रखती है. जो लोग नफरत करते हैं.. हम उन्हें भी जीतेंगे. प्रत्येक कलाकार को इस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है. मुझे करना होगा. कॉमेडी छोड़ने के हजारों कारण हो सकते हैं लेकिन करने का एक कारण है."

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फारुकी के यूट्यूब चैनल के 6.19 लाख सब्सक्राइबर हैं. समाचार लिखे जाने तक इस वीडियो को 11.76 लाख बार देखा जा चुका था. अपने वीडियो में फारुकी ने कहा है कि उनकी मंशा कभी नहीं रही कि वो किसी का दिल दुखाएं. फारुकी ने कहा कि वह तो लोगों को हंसाना जानते हैं और यही चाहते हैं.

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बता दें कि स्थानीय बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर 2 जनवरी को मुनव्वर फारुकी को पांच अन्य कॉमेडियन के साथ इंदौर में गिरफ्तार किया गया था. सभी छह लोगों पर हिन्दू देवी देवताओं और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे. फारुकी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी और एफआईआर में दर्ज किए गए आरोप भी अस्पष्ट हैं.