जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिलने का मामले में सपा नेता आज़म खान (Azam Khan) की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
रामपुर कोर्ट (Rampur Court) के फैसले को आज़म खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है. सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 में जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी. यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी.
वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार तथा सालिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में रामपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. रामपुर नगर पालिका के इस प्रकरण में नामजद आरोपी अनवार और सालिम को जमानत मिल चुकी है. हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.
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