"खुश है, ठीक से खा रही है..": जल्द अपने घर पर होगी गुरुग्राम दंपति के अत्याचार की शिकार नाबालिग

आरोपी कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (बंधक बना कर रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत न्यू कॉलोनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

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युवती झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है.
गुरुग्राम:

गुरुग्राम के एक दंपति द्वार हाल ही में नाबालिग घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था. जिसके बाद नाबालिग घरेलू सहायिका को इनसे आजाद करवाया गया था. कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने पीड़ित लड़की के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो अब सही है. "मुस्कुरा रही है और ठीक से खा रही है". दीपिका नारायण भारद्वाज ने नाबालिग लड़की के साथ एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा लड़की अब खुश है क्योंकि उसकी मां उसे घर ले जाने के लिए गुरुग्राम आ गई है. उससे कहा है कि घर पहुंचने के बाद फोन करे. आरोपी दंपति जेल में हैं.

प्रताड़ना का ये चौंकाने वाला मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया जब भारद्वाज ने लड़की की तस्वीरें पोस्ट कीं थी और बताया था कि किस तरह से मनीष खट्टर (36) और उनकी पत्नी कमलजीत कौर (34) लड़की को मारा करते थे.

युवती झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है. गुरुग्राम के इस दंपती ने एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उसे घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त किया था. पुलिस में एजेंसी के प्रभारी और दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि लड़की को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. किशोरी का यौन उत्पीड़न भी किया गया था. दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (बंधक बना कर रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत न्यू कॉलोनी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है.

शिकायत में कहा गया है कि कि दंपती ने उसे सोने नहीं देते थे और खाना भी नहीं देते थे. शिकायतकर्ता के अनुसार पीड़िता का मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था जबकि उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान पाए गए थे."

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