सिमी प्रमुख सफदर नागौरी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, हाईकोर्ट मे सुनवाई की मांग

मध्य प्रदेश की निचली अदालत ने राजद्रोह के मामले मे नागौरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राजद्रोह मामले मे मिली उम्रकैद की सजा को नागौरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने नागौरी की अपील को सुनने से मना कर दिया. 

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सिमी के प्रमुख सफदर नागौरी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ उसकी अपील को हाईकोर्ट मे सुनवाई की इजाजत दे. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसमें दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. 

सफदर नागौरी के वकील ने कही ये बातें 

सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील शादान फरासत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए देश भर में राजद्रोह के मामलों पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से उनकी अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है. 

उम्रकैद की सजा को दी थी चुनौती 

दरअसल मध्य प्रदेश की निचली अदालत ने राजद्रोह के मामले मे नागौरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राजद्रोह मामले मे मिली उम्रकैद की सजा को नागौरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने नागौरी की अपील को सुनने से मना कर दिया. 

हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया मना

हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों पर देशभर मे चल रही सुनवाई पर रोक लगाई हुई है. इसलिए उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती.

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सफदर नागौरी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ उसकी अपील को हाईकोर्ट मे सुनवाई की इजाजत दे. हालांकि  2008 अहमदाबाद सीरीयल ब्लास्ट मामले मे निचली अदालत ने नागौरी को फांसी की सजा सुनाई है।

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