शिल्पा शेट्टी को विदेश जाने की छूट नहीं, LOC रद्द कराने की मांग पर हाईकोर्ट बोला- पहले अप्रूवर बनें

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है.

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मुंबई:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा के लिए अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) रद्द कराने के मामले में मंगलवार को भी राहत नहीं मिली. उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए. 

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है. इसी मामले में उनके खिलाफ LOC जारी किया गया है. शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब से संबंधित एक इवेंट के लिए विदेश जाना है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर LOC रद्द करने की मांग की थी. 

इससे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं, उसके बाद सुनवाई करेंगे. अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अप्रूवर बनिए. मामले में अगली सुनवाई अब गुरुवार 16 तारीख को होगी.

राज कुंद्रा की कंपनियों से कोई संबंध नहीं होने के शिल्पा शेट्टी के दावे पर अदालत ने निर्देश दिया है कि उनके पति राज कुंद्रा की ओर से इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया जाए.

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा. 

कोठारी का कहना था कि शिल्पा शेट्टी ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और पैसे भी नहीं लौटाए.

ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह कंपनी में डायरेक्टर जरूर थीं, लेकिन उन्होंने पैसे बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन करने के एवज में लिए थे. उन्होंने बेस्ट डील टीवी से 4 करोड़ रुपये सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए थे. 

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