शाहरुख खान की 'मन्नत' पर अब नहीं चलेगा BMC का हथौड़ा

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने बीएमसी और MCZMA से जो अनुरोध किए थे, उनमें 7वें और 8वें मंजिल का विस्तार, इंटीरियर में बदलाव, और मंज़िलों की ऊंचाई को लेकर अनुमति शामिल थी.

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मुंबई:

मुंबई महानगरपालिका ने अभिनेता शाहरुख खान को उनके बंगले 'मन्नत' में निर्माण कार्य की अनुमति दे दी है. दस्तावेज़ों से ये पुष्टि हुई है कि बीएमसी ने 14 मई को परमिशन लेटर जारी कर दिया था. इस परमिशन के तहत शाहरुख खान को मन्नत के 7वें और 8वें फ्लोर का निर्माण करने की मंजूरी मिली है. इस निर्माण के लिए पहली CC यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट 20 जनवरी को दी गई थी, जिसकी वैधता 2 फरवरी 2026 तक है.

परियोजना के लिए शाहरुख की ओर से 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी जमा की गई है. अंतिम अप्रूव्ड प्लान की तारीख भी 20 जनवरी है. शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने बीएमसी और MCZMA से जो अनुरोध किए थे, उनमें 7वें और 8वें मंजिल का विस्तार, इंटीरियर में बदलाव, और मंज़िलों की ऊंचाई को लेकर अनुमति शामिल थी.

शाहरुख खान के 'मन्नत' बंगले को लेकर 3 जनवरी, 2025 को गौरी खान के नाम पर CRZ की ओर से भी NOC जारी की गई थी. 7वीं मंज़िल की ऊंचाई 4.20 मीटर करने की मांग की गई थी, मगर बीएमसी ने सिर्फ 3.65 मीटर की ही अनुमति दी है. वहीं 8वीं मंज़िल के लिए 3.65 मीटर की ऊंचाई मांगी गई थी, लेकिन बीएमसी ने उसे 4.20 मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. यानी अब शाहरुख खान अपने बंगले 'मन्नत' में नए फ्लोर जोड़ सकेंगे , वो भी बीएमसी की आधिकारिक मुहर के साथ.

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