2500 से ज्यादा टेप, 3 FIR, 33 दिन लुकाछिपी के बाद गिरफ्तारी...प्रज्जवल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की टाइमलाइन

सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 4 mins

सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी जद (एस) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को म्यूनिख से बेंगलुरु लौटते ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया है. अब रेवन्ना से पूछताछ होगी. प्रज्वल रेवन्ना के गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु में CID ​​कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं. इनमे से 3 बलात्कार के और एक यौन उत्पीड़न का है. प्रज्वल पर पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ. यह 47 साल की पूर्व नौकरानी के साथ यौन शौषण का मामला है. 2500 से ज्यादा सेक्स टेप होने का दावा किया जा रहा है.

जनता दल-सेक्युलर नेता - जो लुफ्थांसा की उड़ान LH0764 से वापस आए - को उनके खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली एक विशेष पुलिस टीम के सदस्यों ने गिरफ्तार कर लिया है. 

Advertisement

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अनुरोध खारिज कर दिया था. इस बीच, पुलिस ने उसके हसन स्थित घर की तलाशी ली और "आपत्तिजनक सामग्री" जब्त की थी.

Advertisement

प्रज्वल के खिलाफ दर्ज मामले
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं. इनमे से 3 बलात्कार के और एक यौन उत्पीड़न का है. प्रज्वल पर पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ. यह 47 साल की पूर्व नौकरानी के साथ यौन शौषण का मामला है. इस FIR के मुताबिक प्रज्वल  Accused Number 2 हैं. उनके पिता एच डी रेवन्ना  Accused No 1 हैं. इस मामले में एचडी रेवन्ना जमानत पर रिहा किए गए हैं, लेकिन बाद में इसी महिला के कथित बयान के आधार पर बलात्कार का मामला भी प्रज्वल के खिलाफ रजिस्टर हुआ.

Advertisement

1 मई को सीआईडी ने दर्ज किया, जिसमे 44 साल की एक महिला ने प्रज्वल पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया. आरोप लगाने वाली महिला जेडीएस की कार्यकर्ता है, जिसने प्रज्वल पर पिस्टल दिखाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है.

Advertisement

 SIT ने दर्ज किया है. पीड़ित महिला की उम्र 60 साल बताई जा रही है. इसने भी प्रज्वल पर बलात्कार का आरोप लगाया है. यानी प्रज्वल पर बलात्कार के तीन मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज हैं, जबकि 354 B,354 C,506 के मामले भी प्रज्वल पर दर्ज हैं.

सेक्स स्कैंडल केस: घटनाक्रम पर एक नजर

  • 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी चले गए.
  • 27 अप्रैल की शाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग द्वारा जारी शिकायत पत्र के आधार पर
  • एसआईटी का गठन किया. ADGP बी के सिंह को SIT प्रमुख बनाया गया.
  • 28 अप्रैल को हासन के होलेनरसिपुरा में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पिता और पुत्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा.
  • 1 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से प्रज्वल रावन्ना का डिप्लोमेटिक
  • पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया. एसआईटी ने पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया. इसके अलावा, प्रज्वल रेवन्ना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पत्र के माध्यम से एसआईटी के समक्ष उपस्थित होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा.
  • 2 मई को जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया.
  • 4 मई को एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार किया. SIT को 4 दिनों की हिरासत मिली.
  • 7 मई को सीबीआई के माध्यम से एसआईटी के अनुरोध के आधार पर, इंटरपोल ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया.
  • 8 मई : एचडी रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
  • 14 मई : विधायक एचडी रेवन्ना को सशर्त जमानत मिली.
  • 18 मई : निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
  • 21 मई : एसआईटी ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पासपोर्ट रद्द करने की मांग करते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा.
  • 22 मई : कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा पत्र लिखा.
  • 24 मई : विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 मई को अनुरोध आने के बाद से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
  • जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को पत्र लिखकर उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी.
  • 27 मई : प्रज्वल ने लगभग 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप जारी किया और वादा किया को 31 मई सुबह
  • 10 बजे प्रज्वल SIT के सामने आत्मसमर्पण करेंगे.
  • 29 मई : प्रज्वल ने अग्रिम जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में दी. सुनवाई 31 मई तक टली. पुलिस ने तीनों ही
  • पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया है. इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
Featured Video Of The Day
Ambedkar Row: आंबेडकर के अपमान पर Devendra Fadnavis ने Rahul Gandhi को सुना दिया | NDTV India
Topics mentioned in this article