नई दिल्ली:
दिल्ली में कई जगहों BNSS की धारा 163 लागू की गई है. ये अगले 6 दिनों के लिए लागू हुई है. नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 163 लागू है. ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं.
इस दौरान उन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा.
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं. इसलिए BNSS की धारा 163 लागू की गई है.
Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Iran Israel War: ईरान बॉर्डर पर पहुंची Trump की सेना? | Bharat Ki Baat Batata Hoon














