पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध रूप से जमीन कब्जाने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के प्रमुख आारोपियों में से एक तृणमूल कांग्रेस नेता शिवप्रसाद हाजरा को उत्तर 24 परगना की एक अदालत ने रविवार को आठ दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. हाजरा उत्तर 24 परगना जिला परिषद का सदस्य है. उसे संदेशखाली से शनिवार को पकड़ा गया था. पुलिस ने हाजरा को भारतीय दंड संहिता की धारा-354ए (यौन उत्पीड़न), धारा-376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और धारा-307 (हत्या का प्रयास) सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया कि धारा-376डी और धारा-307 एक पीड़िता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद जोड़ी गईं. पुलिस ने हाजरा को बशीरहाट की अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत ने उसे आठ दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला दिया. मामले के दो अन्य प्रमुख आरोपियों से एक उत्तम सरकार को पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था जबकि शाहजहां शेख अब भी फरार है. अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
संदेशखाली के गांवों में फरवरी के पहले सप्ताह से महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. संदेशखालि तब सुर्खियों में आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में पांच जनवरी को शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे और उन पर भीड़ ने हमला कर दिया.
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