नोटिस जारी किये बगैर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : महाराष्ट्र पुलिस

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को कहा कि वह NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन दिन का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी.

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मुंबई:

शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से विवादों में आये NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay high court) से राहत की खबर आयी है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को कहा कि वह NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन दिन का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी. वहीं इस मामले में वानखेड़े ने भी गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी या अपने खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की. 

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उन्होंने अपने खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. गौरतलब है कि मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में एक्टर शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद यह घटनाक्रम हुआ. बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान मामले के गवाह प्रभाकर शेल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे. वहीं मंत्री नवाब मलिक ने उनके धर्म को लेकर कई आरोप लगाए थे. 

महाराष्ट्र सरकार ने शुरूआत में वानखेड़े की याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य सरकारी वकील अरूणा पाई ने अदालत को आश्वस्त किया कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा.  पाई ने कहा, ‘‘हम अदालत को आश्वस्त करते हैं कि मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तारी से पहले वानखेड़े को तीन दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा''
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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