घर पर कितनी बोतल शराब रखने की छूट? दिल्ली-UP से पंजाब तक क्या हैं नियम, जानें नियम

Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए

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excise policy rules
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  • निजी घर मे पार्टी के लिए सामान्यतया पुलिस अनुमति आवश्यक नहीं होती, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर अनुमति जरूरी
  • उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घर पर शराब रखने की मात्रा और प्रकार के लिए अलग-अलग सीमाएं और नियम लागू हैं
  • ट्रेन में शराब ले जाना प्रतिबंधित है, और रेलवे एक्ट के तहत उल्लंघन पर छह महीने तक जेल या जुर्माना हो सकता है
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नई दिल्ली:

Liquor Storage at home Rules: शराब को लेकर भारत में अलग-अलग राज्यों के आबकारी कानून हैं. लेकिन घर पर कितनी शराब रखने की अनुमति है, लिक्वर पार्टी वगैरा के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये बातें ज्यादातर लोग नहीं जानते. ऐसे में जाने-अनजाने में वो मुसीबत में फंस जाते हैं. आइए जानते हैं कि आप घर में कितनी शराब, बीयर या वाइन रख सकते हैं. घर पर शराब पार्टी का आयोजन किया है तो क्या पुलिस या एक्सजाइज डिपार्टमेंट की मंजूरी आवश्यक है या नहीं? 

दिल्ली में शराब कानून

दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता वरुण दीक्षित का कहना है कि हर राज्य में आबकारी कानून अलग-अलग हैं. दिल्ली आबकारी कानून (Delhi Excise Act, 2009 ) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति घर में 9 लीटर इंडियन या फॉरेन शराब रख सकता है. निजी इस्तेमाल के लिए 18 लीटर बीयर, वाइन भी रखी जा सकती है. बिना लाइसेंस घर पर शराब रखने की ये अधिकतम मात्रा है. अगर किसी को इससे ज्यादा शराब रखनी है तो उसे दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट से L-50 लेना होता है. हालांकि तस्करी कर लाई गई बोतल रखना अपराध है और इसे रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है. फॉरेन ब्रांड की लिक्वर तभी रख सकती है, जब उस पर उचित तरीके से शुल्क चुकाकर लाया गया हो.

घर में कितनी बोतल शराब रखने की अनुमति
 दिल्ली एक्साइज रुल्स 2010 के अनुसार,अगर आप घर में कोई पार्टी आयोजित कर शराब परोसने की सोच रहे हैं तो भी उतनी ही लिमिट है. अगर कोई 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन से ज्यादा की लिक्वर लाना चाहता है तो उसे टेंपरेरी पार्टी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना जरूरी है. घर पर छोटी प्राइवेट पार्टी के लिए सामान्यतया पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन होटल, बैंक्वेट हॉल या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर ऐसी अल्कोहल पार्टी है तो फिर आबकारी विभाग के साथ पुलिस परमिशन भी जरूरी होती है.

3 साल तक जेल
इसका उल्लंघन करने पर दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के सेक्शन 33 और सेक्शन 58 के अनुसार,  इसका उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है. 

उत्तर प्रदेश: 
विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, वोदका, जिन आदि)की अधिकतम 4.5 लीटर (करीब 6 बोतल)
वाइन: अधिकतम 2 लीटर
बीयर: अधिकतम 6 लीटर (12 केन)।
देसी शराब: 1 लीटर, 5 पाउच (200 मिली) 

पंजाब और हरियाणा में शराब कानून
पंजाब में घर में सिर्फ दो बोतल देसी या विदेशी शराब रखने की मंजूरी है. इससे ज्यादा मात्रा के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. हरियाणा में देसी शराब की 6 बोतलें और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतलें घर में रखने की छूट है.

ट्रेन के लिए क्या है ये नियम
अगर ट्रेन से आप किसी एक प्रदेश से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो शराब नहीं ले जा सकते. इसमें एक बोतल भी शराब नहीं ले जा सकते. रेलवे कानून 1989 के मुताबिक,  रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म पर शराब पीने या बोतल लेकर जाने की मनाही है. ये दंडनीय अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 145 के अनुसार, ऐसे  अपराध में 6 महीने जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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कार-बस या वाहनों में शराब ले जाना
अगर आप कार, बस या किसी अन्य वाहन से एक से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसी राज्य के  कानून के हिसाब से नियम मान्य होगा. अगर वहां शराबबंदी है,(गुजरात, बिहार)  तो वहां शराब की एक बोतल भी नहीं ले जा सकते. 

विमान में कितनी शराब
विमान से शराब की बात करें तो कोई भी यात्री अपने पास 100 मिली तक शराब रख सकता है. 
प्लेन के भीतर शराब पीने का सवाल है तो कोई भी एयरलाइन घरेलू फ्लाइट में शराब यात्रियों को सर्व नहीं कर सकती. सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट में अल्कोहल सर्व की जा सकती है.

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