निजी घर मे पार्टी के लिए सामान्यतया पुलिस अनुमति आवश्यक नहीं होती, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर अनुमति जरूरी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घर पर शराब रखने की मात्रा और प्रकार के लिए अलग-अलग सीमाएं और नियम लागू हैं ट्रेन में शराब ले जाना प्रतिबंधित है, और रेलवे एक्ट के तहत उल्लंघन पर छह महीने तक जेल या जुर्माना हो सकता है