- नए पैन के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, मौजूदा पैन धारकों को लिंक करना होगा.
- रेलवे ने एसी और नॉन-एसी टिकटों के किराए में इजाफा किया गया.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़कर 15 सितंबर हुई, 31 जुलाई से 46 दिन का अतिरिक्त समय.
- दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
1 जुलाई यानी आज से देशभर में ऐसे कई वित्तीय नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा. रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड शुल्क के नए नियम आज लागू हुए हैं. जिनकी जानकारी आपको होना बेहद ही जरूरी है. हम एक-एक कर मंगलवार से हुए इन वित्तीय बदलावों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं.
1.नए पैन के लिए आधार जरूरी
मंगलवार से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. सीधे शब्दों में समझाया जाए तो अब नया पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना नहीं बनाया जा सकेगा. साथ ही मौजूदा पैन धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार नंबर को पैन से अब लिंक करना होंगा. अगर समय रहते हुए आप अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करेंगे पैन निष्क्रिय किया जा सकता है.
2.रेल टिकट होगी महंगी
1 जुलाई से रेलवे टिकट बुकिंग और किराये में भी बदलाव हुआ है. रेलवे ने एसी और नॉन-एसी दोनों टिकटों की कीमत में इजाफा किया है. नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है.
रेलवे टिकट बुकिंग में जो एक नया बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ट्रेन में वेटिंग टिकट की संख्या से जुड़ा है. 1 जुलाई से हर क्लास में कुल सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किया जाएगा. रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. यानी आप तभी तत्काल टिकट कर सकते हैं, अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा होगा. साथ ही 15 जुलाई से टिकट बुक करते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP डालना भी जरूर होगा. रेल एजेंट अब तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर सकेंगे.
3. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है. नई समयसीमा 15 सितंबर है, जिससे वेतनभोगियों को मूल 31 जुलाई की कट-ऑफ से 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे. हालांकि, कर विशेषज्ञ आयकर पोर्टल पर अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की सलाह देते रहते हैं.
4. क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव
एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि वह 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को वापस ले लेगा. एसबीआई कार्ड एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम जैसे कार्ड अब 1 करोड़ रुपये का कवर नहीं देंगे. एसबीआई कार्ड प्राइम और पल्स पर 50 लाख रुपये का बीमा लाभ भी बंद कर दिया जाएगा. एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना करने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है. 15 जुलाई से, एमएडी में अब कुल जीएसटी, ईएमआई राशि, सभी शुल्क और वित्त शुल्क, बकाया राशि का 2 प्रतिशत और कोई भी ओवरलिमिट राशि शामिल होगी.
एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई से विशिष्ट क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर नए शुल्क भी लागू करेगा. किराये के भुगतान, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक के गेमिंग खर्च तथा 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लागू होगा. 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रीलोड पर भी 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा. इनमें से प्रत्येक शुल्क की सीमा 4,999 रुपये प्रति लेनदेन होगी. सकारात्मक बात यह है कि ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करेंगे, जो प्रति माह 10,000 पॉइंट की सीमा तक होगा.
आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने सेवा शुल्क में व्यापक बदलाव की घोषणा की है. एटीएम उपयोग शुल्क में संशोधन किया गया है: ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर प्रति माह पांच निःशुल्क लेनदेन मिलते रहेंगे, जिसके बाद प्रति लेनदेन 23 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
गैर-आईसीआईसीआई बैंक एटीएम पर, मेट्रो शहरों में उपयोगकर्ताओं को प्रति माह तीन निःशुल्क लेनदेन मिलेंगे, जबकि गैर-मेट्रो में रहने वालों को पांच. इसके अलावा, प्रति वित्तीय लेनदेन पर 23 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.50 रुपये का शुल्क लगेगा.
अंतरराष्ट्रीय एटीएम के इस्तेमाल पर अधिक खर्च आएगा. आईसीआईसीआई बैंक प्रति निकासी 125 रुपये, 3.5 प्रतिशत मुद्रा परिवर्तन शुल्क और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 25 रुपये का शुल्क लेगा. आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) हस्तांतरण शुल्क अब हस्तांतरित राशि के आधार पर 2.5 रुपये से 15 रुपये तक अलग-अलग होगा.
5. बैंक नकद लेनदेन नियमों में संशोधन
बैंक ने अपने नकद लेनदेन नियमों में भी संशोधन किया है. शाखाओं या कैश रिसाइकलर मशीनों (सीआरएम) पर हर महीने केवल तीन मुफ्त नकद लेनदेन की अनुमति होगी. इसके बाद, प्रति लेनदेन 150 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. एक महीने में 1 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर 150 रुपये या 1,000 रुपये पर 3.50 रुपये का शुल्क लगेगा - जो भी अधिक हो. तीसरे पक्ष के नकद जमा या निकासी के लिए, सीमा 25,000 रुपये प्रति लेनदेन बनी हुई है.
6. दिल्ली :10 और 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
दिल्ली में मंगलवार से अपना समय पूरा कर चुके (ईओएल) वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्देश जारी किया है कि एएनपीआर कैमरों या फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी ईओएल वाहनों को 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि यह कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है.
पेट्रोल पंप मालिकों ने सोमवार को पुष्टि की कि समय पूरा कर चुके वाहनों की पहचान के लिए उनके आउटलेट पर परिवहन मंत्रालय के डेटा बैंक से जुड़े स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे और अन्य उपकरण लगाए गए हैं.