मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज की. उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.

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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज की. उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.  दरअसल, दिल्ली में सीसीटीवी लगाया जाना था, यह सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था. अब इसमें एक नया मोड़ आया है. PWD मंत्री सत्येंद्र जैन पर केंद्र सरकार की एक कंपनी से घूस लेने का आरोप है. इस मामले पर दिल्ली के उप-राज्यपाल ने जांच की मंजूरी दे दी है.

दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे. ये ₹571 करोड़ का प्रोजेक्ट था. हालांकि, कैमरा लगाने में देरी हो गई, जिसके कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर ₹16 करोड़ का जुर्माना लगा. वहीं सत्येंद्र जैन पर ₹16 करोड़ का जुर्माना माफ़ करने के बदले कंपनी से ₹7 करोड़ घूस लेने का आरोप है.

आप की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फर्जी आरोप है. उन्होंने कहा कि भाजपा दिनरात साजिश रचती है. 10 साल में आम आदमी पार्टी नेताओं पर 200 से ज्यादा केस किए, आज तक भ्रष्टाचार का 1 रूपया भी बरामद नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि ये फर्जी केस है, भाजपा दिल्ली सरकार को ठप करना चाहती है.

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