महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में SC से बड़ी राहत

सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

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हाईकोर्ट के जमानत देने को रद्द करने की मांग खारिज

नई दिल्‍ली: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील  खारिज कर दी. बता दें कि देशमुख जेल से पहले ही बाहर आ चुके हैं. 

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अनिल देशमुख की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज करने का आदेशा दिया. 

दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था. दरअसल, नवंबर 2022 में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब सीबीआई ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.  

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