गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे शुभेंदु अधिकारी, कलकत्ता HC ने दी राहत

कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है. HC ने कहा, 'अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्‍य के केसों में अधिकारी को अरेस्‍ट नहीं किया जा सकता. '

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कलकत्‍ता हाईकोर्ट से बीेजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत मिली है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
कोलकाता:

कलकत्‍ता हाईकोर्ट(Calcutta High Court)  ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है. HC ने कहा, 'अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्‍य के केसों में अधिकारी को अरेस्‍ट नहीं किया जा सकता. 'दरअसल, वर्ष 2018 के सिक्‍युरिटी स्‍टाफ की   मौत से संबंधित मामले में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ समन जारी किया गया था. शुभेंदु इस मामले में आज बंगाल पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए थे.

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