रमजान के महीने में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है. असल में सरकार ने मुस्लिम समुदाय के उन कर्मचारियों को शाम के वक्त एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल से जाने की इजाजत दी है जिनका रोजा होता है. आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल छोड़ने की अनुमति है.
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये आदेश में बताया गया है कि 'रमजान' के पवित्र महीने के दौरान यानी 3 अप्रैल से सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे से पहले कार्यालय/स्कूल छोड़ने की अनुमति हैं. रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसके दौरान मुसलमान सूर्यास्त से उपवास करते हैं, शांति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं. समुदाय को दान या 'जकात' के रूप में वापस देते हैं और मानवीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं जैसे कि भोजन वंचितों और आत्मनिरीक्षण करने के लिए उनकी आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिए.
रमजान के इस वार्षिक पालन को इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक माना जाता है। यह अर्धचंद्र के एक दर्शन और अगले के बीच रहता है। ऐसा कहा जाता है कि रमजान पैगंबर मुहम्मद के पहले रहस्योद्घाटन का स्मरणोत्सव है.
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