RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाया 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, कहीं इनमें आपका अकाउंट भी तो नहीं?

RBI Penalty on Banks: आरबीआई ने कहा कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है.

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RBI Imposes Penalty on Bank: पिछले एक महीने में इन 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुजरात के पांच को-ऑपरेटिव बैंकों ( RBI Penalty on Co-operative Banks) पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है. आरबीआई (RBI) ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के कारण इन बैंकों पर सख्त रुख अपनाया है. जानकारी के मुताबिक, RBI ने पिछले एक महीने में इन 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना (RBI Imposes Penalty On Bank) लगाया है. बीते दिन यानी गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने अलग-अलग बयानों में इस बात की जानकारी दी है.

इन वजहों से बैंकों पर लगाया गया जुर्माना
आरबीआई ने कहा कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि13 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में उसने वडोदरा के श्री भारत सहकारी बैंक (Shree Bharat Co-Operative Bank) पर अन्य बैंकों में जमा रखने संबंधी उसके दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रहने के साथ 2016 के जमा पर ब्याज (Interest Rate on Deposits) नियमों का उल्लंघन करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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आरबीआई ने एक अन्य मामले में सात दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा में स्थित संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक (Sankheda Nagrik Sahakari Bank) पर निदेशकों, रिश्तेदारों और मनचाही फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देने में निर्देशों का पालन न करने के लिए और प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि पर मानदंडों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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केंद्रीय बैंक ने आठ दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में केवाईसी (नो-यार-कस्टमर) निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं करने के लिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक (Bhuj Commercial Co-Operative Bank) पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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आरबीआई ने 13 दिसंबर के आदेश में जमा दरों का अनुपालन न करने के लिए गुजरात के दाहोद जिले के लिमडी में स्थित लिमडी नगरीय सहकारी बैंक (Limdi Urban Co-operative Bank) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

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आरबीआई ने सात दिसंबर, 2023 को एक अन्य आदेश में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गुजरात के पारलाखेमुंडी स्थित सहकारी शहरी बैंक (Co-operative Urban Bank Parlakhemundi) पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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