गोल्ड स्मलिंग केस में रान्या राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगी

अभिनेत्री रान्‍या राव को बेंगलुरु की एक स्‍थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्‍या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी.

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बेंगलुरु:

गोल्‍ड स्‍मगलिंग मामले (Gold smuggling Cases) में आरोपी अभिनेत्री रान्‍या राव (Ranya Rao) को बेंगलुरु की एक स्‍थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्‍या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी. उन्‍हें रिहा नहीं किया जाएगा, क्‍योंकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 लागू किया गया है. उनके साथ ही दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को भी अदालत ने जमानत दे दी है. 

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा जमानत आदेश जारी किया गया. आरोपियों को डीआरआई अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जमानत दी गई. प्रत्येक आरोपी को दो जमानतदार और 2 लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा. इसके साथ ही जमानत की शर्तों में रान्‍या राव को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है. 

3 मार्च को किया था रान्‍या को गिरफ्तार 

रान्‍या राव को तीन मार्च को दुबई से लौटने के तुरंत बाद केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने उसके पास से 14.7 किलोग्राम सोना जब्त किया था.

डीआरआई ने यह जानकारी दी कि जौहरी साहिल सकारिया जैन ने कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रन्या उर्फ रन्या राव को तस्करी के 49.6 किलोग्राम सोने को खपाने में सहायता की. इस सोने की कीमत 40.14 करोड़ रुपये आंकी गई है. डीआरआई के रिमांड नोट के अनुसार, जैन ने न केवल इस अवैध लेनदेन को अंजाम देने में मदद की, बल्कि तस्करी की कमाई का हवाला के जरिए ट्रांसफर करने में भी सहयोग दिया. 

कौन है रान्या राव?

रान्या राव, कर्नाटक के डीजीपी हाउसिंग रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है. पुलिस प्रशासन में संपर्क होने के बावजूद, कानून के लंबे हाथों से वह बच नहीं सकी. जांच में सामने आया कि रान्या राव को राज्य प्रोटोकॉल के अधिकारी एयरपोर्ट से बाहर निकलने में मदद कर रहे थे. पुलिस विभाग के इस कर्मी से भी पूछताछ हुई है. आरोप है कि प्रोटोकॉल डीजीपी रामचन्द्र राव के निर्देश पर दिए गए थे.

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