मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को भेजा तीसरा समन, कहा-तत्काल पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाएं

मुंबई पुलिस पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया का पता नहीं लगा पा रही है क्योंकि उसका फोन बंद है, जबकि कॉमेडियन समय रैना को उसके यूट्यूब शो में की गई विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में 10 मार्च तक पेश होने के लिए कहा गया है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को भेजा तीसरा समन, कहा-तत्काल पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाएं
'इंडियाज गॉट लेटेंट' मामले में मुंबई की खार पुलिस ने रणवीर को भेजा तीसरा समन
मुंबई:

समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को मुंबई खार पुलिस ने तीसरा समन भेजा है और  समन मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया.  रणवीर इलाहाबादिया को इससे पहले दो समन भेज गए थे. लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे. वही आज सुप्रीम कोर्ट से ‘इन्फ्लुएंसर' रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली है और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है.

कोर्ट ने रणवीर को लगाई फटकार

हालांकि इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला.'' उच्चतम न्यायालय ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की अमर्यादित टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाते हुए उनके वकील से पूछा, ‘‘अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए.''

उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान इन्फ्लुएंसर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सवाल उठाया और कहा कि समाज के कुछ मूल्य हैं. शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक ​​कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे.''' न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है.

Advertisement

पीठ ने इन्फ्ल्युएंसर के वकील से पूछा, ‘‘समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है.'' पीठ ने उनके वकील से कहा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए.

Advertisement

हालांकि, शीर्ष अदालत ने ‘इन्फ्लूएंसर' को राहत देते हुए उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों से सहमति जताई कि उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. अधिवक्ता ने कहा कि इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं.

Advertisement

कोई नया केस नहीं होगा दर्ज

मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से इलाहाबादिया को संरक्षण प्रदान करने के अलावा पीठ ने यह भी कहा कि यूट्यूब कार्यक्रम ‘‘इंडिया'ज गॉट लैटेंट'' के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी.

Advertisement

पीठ ने इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे. पीठ ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र, असम में दर्ज प्राथमिकी की जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया.

Featured Video Of The Day
India Pakistan Tension: Operation Sindoor के तहत भारत ने पाकिस्तान को कितने अंदर घुसकर मारा?
Topics mentioned in this article