राजस्थान SI पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश अंतिम फैसले तक चयनित कैंडिडेट को नहीं मिले ट्रेनिंग

Rajasthan Paper Leak News: राजस्थान पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के अंतिम निपटारे तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं दी जाए। अदालत ने हाईकोर्ट को इस मामले सुनवाई पूरी करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने रोक लगाते हुए कहा कि मुख्य अपील होने तक किसी भी चयनित कैंडिडेट को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. 

शीर्ष अदालत ने इस फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा कि मुख्य अपील पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी. सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट को इस मामले के निपटारे के लिए तीन महीने का समय दिया है. शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि अगले आदेश तक 18 नवंबर 2024 को एकलपीठ के पारित आदेश को जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी, वो लागू रहेगी. 

राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अदालत उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दे चाहे भले ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग न दी जाए, जैसा डिवीजन बेंच ने अनुमति दी थी. राजस्थान सरकारी तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा पेश हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेनिंग पर भी रोक रहेगी. मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजीव शकधर पेश हुए थे जबकि चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की.

Featured Video Of The Day
Iran Attacks Dubai: सेंट्रल दुबई में ईरान का हमला, Ground Report से समझें ताजा हालात | Iran War News