राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है. इसके तहत सरकारी कार्यालय अब सायं छह बजे तक खुल सकेंगे. वहीं, जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को टीके की कम से एक खुराक लग चुकी है वे तीन घंटे अतिरिक्त यानी सायं सात बजे तक खुले रह सकेंगे. धार्मिक स्थलों को भी सशर्त खोलने और एक जुलाई से विवाह सभागार व बारात घर खोलने की अनुमति देने से शादी विवाह के कार्यक्रम भी होने लगेंगे.
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गृह विभाग ने त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 3.0 दिशा निर्देश शनिवार रात जारी किए. इसके अनुसार नए दिशानिर्देश 28 जून से लागू होंगे. इसके अनुसार ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक व जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक को आने की अनुमति होगी. ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को टीके की कम से कम पहली खुराक लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिकों के आने की अनुमति होगी. कार्यालयों का समय प्रातः 9:30 से सायं छह बजे तक रहेगा.
नए दिशानिर्देश के तहत शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा कोविड-19 टीके की कम से कम पहली खुराक लगवाने के बाद शुरू होगा. निजी वाहनों से आवागमन प्रातः पांच से सायं आठ बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः पांच से प्रातः आठ बजे तक खुल सकेंगे. जिन व्यक्तियों ने टीके की खुराक ले ली है, उन्हें सायं चार से सायं सात बजे तक की भी अनुमति होगी. वहीं, जिन जिम एवं रेस्तरां के कम-से-कम 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त तीन घंटे यानी सायं चार से सायं सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी. दिशानिर्देश के अनुसार सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्तरां, मॉल् एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा. कितने प्रतिशत कर्मचरियों का टीकाकरण हो चुका है उन्हें इसकी सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी.
ऐसे बाजारों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों में से कम-से-कम 60 प्रतिशत को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त तीन घंटे यानी सायं चार से सायं सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इसमें वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है. एक जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार सायं चार बजे तक खोले ता सकेंगे.विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर राज्य छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी गई. हालांकि,राज्य में सभी तरह की मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह/ जुलूस/त्योहारों/मेलों/हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति अब भी नहीं दी गई. इसके तहत पूरे राज्य में शनिवार सायं आठ से सोमवार प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं आठ बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा.
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धार्मिक स्थलों के बारे में दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा टीके की कम से कम पहली खुराक लगवाने के बाद ही प्रातः पांच बजे से सायं चार बजे तक हो सकेगा. धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.
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